नरवाई के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर पर माधवनगर और स्लीमनाबाद पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर
कटनी। जिला प्रशासन ने नरवाई जलाने पर अब सख्ती करना शुरू कर दिया है।जिले में बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में नरवाई जलाने वाले दो किसानों के विरुद्ध अलग- अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई। जान-माल और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर नरवाई में आग लगाने के संबंध में हाल ही में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर कल्लू रैकवार निवासी जरगवा पन्ना हाल मुकाम झिंझरी के विरुद्ध माधवनगर पुलिस थाना में और ग्राम डुगरहाई स्लीमनाबाद निवासी सुमेर सिंह के विरुद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
कल्लू ने लगाई आग
कल्लू रैकवार द्वारा राममनोहर वार्ड स्थित सुधा चौदहा और अनमोल चौदहा की खसरा नंबर 611,614,612और 619 के रकवा क्रमशः0.35,.58,0.34और 0.28 हेक्टेयर भूमि को एक वर्ष के लिए 25 हजार रुपए में ठेके पर लेकर खेती बाड़ी की जा रही है। कल्लू रैकवार ने उल्लेखित रकवा में बोई गई गेहूं की फसल को काटने के बाद पड़ी नरवाई में 31 मार्च की शाम करीब 6 बजे आग लगा दी।
नरवाई में कल्लू रैकवार द्वारा लगाई आग गर्मी की वजह से दावानल बन गई और अंततः आग के भीषण स्वरूप पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया जा सका। प्रशासन की सतर्कता और तत्परता की वज़ह से समय पर आग बुझाई जा सकी अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता था। माधवनगर पुलिस थाना में हल्का पटवारी श्यामचरण शुक्ला ने कल्लू रैकवार के विरुद्ध माधवनगर पुलिस थाना में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराया है। कल्लू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005के तहत 51,52,53,54,55,56,57,58,59, और 60 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
नरवाई जलाने के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करना सुमेर सिंह को पड़ा महंगा
स्लीमनाबाद पुलिस थाना में दर्ज हुई FIR!
बुधवार को ग्राम डुगरहाई स्लीमनाबाद निवासी सुमेर सिंह के विरुद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
ग्राम डुगरहाई में खसरा नंबर 196/2रकबा 0.80 हेक्टेयर भूमि जो की नरबद सिंह पिता बुद्धू सिंह के नाम पर दर्ज है। नरबद सिंह के पुत्र सुमेर सिंह द्वारा उल्लेखित खसरा नंबर के खेत में बोई गई गेहूं की फसल काटने के बाद खेत में पड़ी नरवाई में आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैल गई । ग्रामीणों की मदद से जिला प्रशासन के अमले ने आनन-फानन में आग बुझाई । इसके बाद इस कृत्य के लिए ग्राम कोटवार रामविशाल वंशकार ने थाना स्लीमनाबाद में पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज कराया। स्लीमनाबाद पुलिस थाना में ग्राम कोटवार ने सुमेर सिंह के विरुद्ध बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया है।