अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
चार प्रतिष्ठानों पर 2.25 लाख का जुर्माना
कटनी।। जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लायसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण पर 4 प्रतिष्ठानों के संचालकों पर समेकित रूप से दो लाख 25 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे अर्जित अनुचित लाभ एवं उल्लंघन की पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत् कार्यवाही करते हुए बच्चाराम तीर्थानी पिता भोजराज तीर्थानी उम्र 52 वर्ष निवासी सिंधी केंप फर्म मेसर्स भेजराज मंधनदास गोदम सिंधी स्कूल के पास नई बस्ती को अवमानक एवं मिथ्याछाप अजवायन तथा करायल का संग्रहण विक्रय करना तथा निर्माता की जानकारी नहीं दिये जाने पर एक लाख रूपये के आर्थिक दण्ड से दंडित किया गया है। इसी तरह एक अन्य प्रकरण मे उमाशंकर छिरौलिया पिता पुरुषोत्तम दास छिरौलिया निवासी चाण्डक चौक पुरानी बस्ती कटनी विक्रेता मेसर्स सियाराम ट्रेडर्स झण्डा बाजार, रघुनाथगंज कटनी को मिथ्याछाप एवं अहसानक खादय पदार्थ तेल का संग्रहण एवं विक्रय, किये जाने के कारण पचास हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। जबकि एक अन्य प्रकरण में अमित जायसवाल पिता बसंतलाल जायसवाल निवासी सिविल लाईन वार्ड नं. 26 कटनी, विक्रेता मेसर्स अलका भोजनालय चौपाटी रोड, मुडवारा स्टेशन के पास को अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने के कारण पचास हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। इसी तरह परेश कुमार गुप्ता पिता हरगोविन्द गुप्ता निवासी डॉ. अली के सामने, एनकेजे विक्रेता मेसर्स क्वालिटी मार्ट, डॉ. अली के बगल में, एनकेजे को अवमानक खाद्य पदार्थ दही का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने के कारण पच्चीस हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। उपरोक्त चारों को अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से हैड क्रमांक 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04- लोक स्वास्थ्य, 104- शुल्क एवं अर्थ दंड आदि (0754) खादय अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लायसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। राशि जमा न करने की दशा में लोक धन शोध अधिनियम के तहत् राशि की वसूली की जावेगी।