तीन मेडिकल स्टोर्स को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियां निलंबित
कटनी।। औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा गुरूवार को तीन मेडिकल स्टोर्स को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियों को निलंबित करनें की कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर विगत दिनों औषधि निरीक्षक द्वारा लखेरा स्थित मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई थी। जांच के दौरान मेसर्स प्रिया मेडीकोज लखेरा प्रोपराइटर शरद जायसवाल की दुकान मे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन करना पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था। किन्तु मेडिकोज संचालक द्वारा कोई स्पस्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियों को 10 दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जबकि लखेरा स्थित दो अन्य प्रकरणों मे मेडीकल स्टोर्स मे. शिवा मेडिकल एवं मे. शैल मेडिकल स्टोर्स मे भी क्रमशः औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उल्लंघन पाये जाने पर जारी नोटिस का स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने पर उक्त दोनो मेडीकल स्टोर्स को प्रदाय लायसेंस को 5 दिवसों के लिए निलंबित किया गया है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने बताया कि निलंबन की अवधि में उक्त तीनों मेडीकल स्टोसट पूर्णतः बंद रहेंगे एवं औषधियों का क्रय.विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।