अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले 4 विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर
कटनी।। DM अवि प्रसाद के निर्देशानुसार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अपमिश्रण, अमानक खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन और संग्रहण करने वालों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने स्लीमनाबाद स्थित अंकित ट्रेडर्स के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। अंकित ट्रेडर्स से राजश्री पान मसाला का नमूना 27 दिसंबर 2022 को लिया गया था। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से विलंब से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कलेक्टर की अनुमति के बाद अंकित ट्रेडर्स के विरूद्ध अमानक नमूना का प्रतिवेदन प्राप्त होने की वजह से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है। खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा विगत दिवस चलाये गए अभियान के दौरान अवमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध अपर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में 4 प्रकरण दायर किए गए है। जिसमे हाऊसिंग बोर्ड कालोनी स्थित कृष्णा डेरी से पनीर का सैंपल लिया जाकर जांच उपरांत नमूना अवमानक पाये जाने पर अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण दायर किया गया है। वहीं प्रवीण गुप्ता, गुप्ता होटल बड़वारा में कार्यवाही के दौरान मिल्क केक का नमूना लिया जाकर जांच हेतु भेजे जाने पर नमूना अवमानक पाया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबार कर्ता बिना पंजीयन के होटल संचालित करते हुए भी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 51 एवम 31(2) के तहत प्रकरण दायर किया गया है। एक अन्य प्रकरण में पहरुआ मंडी कटनी स्थित कुंज बिहारी वल्लभ दास फर्म निरीक्षण के दौरान बिना एफएसएसएआई पंजीयन के संचालित पाये जाने पर उक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरुद्ध अधिनियम की धारा 31(2) के अंतर्गत प्रकरण दायर किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि अमानक खाद्य के प्रकरण में 5 लाख जुर्माना का प्रावधान है। बिना पंजीयन व्यवसाय करने पर 25 हजार से 2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।