रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जमा कराया गया 1.16 लाख रूपये का जुर्माना
कटनी।। खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाकर अवैध परिवहन के एक प्रकरण पर अनावेदक से 1 लाख 16 हजार रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 25 फरवरी 2024 को माधवनगर कटनी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक MP21G-0822 डम्फर वाहन से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, संदीप यादव पिता बघ्घी यादव निवासी बसाड़ी तहसील बड़वारा, वाहन मालिक प्रवीण कुमार द्विवेदी निवासी बरही जिला कटनी द्वारा 8 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई थी। खनिज विभाग द्वारा गिट्टी के अवैध परिवहन के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही करते हुए 1 लाख 16 हजार रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से प्रशमन शुल्क की राशि जमा करा कर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत अनावेदक, परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 1 लाख 16 हजार रूपये जमा करनें के पश्चात वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।