नाबालिग का अपहरण व बलात्संग कर पुणे ले जाने वाले आरोपियो को सश्रम कारावास
कटनी। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र गर्ग द्वारा बताया गया कि, थाना कैमोर के अपराध क्र. 124/2019 विशेष सत्र प्रकरण क्र. 06/2020 में आरोपीगणों बड्डे उर्फ गोपालदास बर्मन पिता सोनेलाल बर्मन उम्र लगभग 29 वर्ष, गुल्ली उर्फ अजमेर सिंह गोंड पिता श्रीलाल गोंड़ उम्र लगभग 34 वर्ष, राजू उर्फ विजय प्रताप सिंह पिता धनुषधारी सिंह उम्र लगभग 41 वर्ष एवं आरोपिया रोशनी सिंह पति राजू उर्फ विजय प्रताप सिंह उम्र लगभग 32 वर्ष सभी निवासी ग्राम धवैया थाना कैमोर जिला कटनी द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर मारपीट करने व सामूहिक बलात्संग कारित करने के आरोप में दोषी पाते हुये माननीय विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट जिला कटनी द्वारा निर्णय दिनांक 21.07.2023 को घोषित अपने निर्णय में आरोपी गुल्ली उर्फ अजमेर सिंह को धारा 376डी भादंवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 363,366,366ए भादंवि में क्रमश: 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड, आरोपी राजू उर्फ विजय प्रताप सिंह को धारा 376(1) भादंवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 368,323 भादंवि में क्रमश: 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपिया रोशनी सिंह को धारा 323 भादंवि में 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2021 को पारित निर्णय में आरोपी बड्डे उर्फ गोपालदास बर्मन को दोषसिद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी श्री आशुतोष द्विवेदी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक जिला कटनी म.प्र. द्वारा की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण- घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष 11 माह थी, दिनांक 21.06.2019 को रात्रि करीब 11.00 बजे जब वह अपने घर में छोटी बहन के साथ सोयी थी पिता दुकान पर थे मां शादी में गयी थी। रात्रि में 11 बजे जब वह निस्तार के लिये बाहर गयी तब आरोपी बड्डे उर्फ गोपालदास और सह आरोपी गुल्ली उर्फ अजमेर सिंह मोटरसाईकिल से आये और उसे बहला फुसलाकर जबरदस्ती कटनी तरफ ले जाते समय विजयराघवगढ़ के जंगल में बड्डे उर्फ गोपालदास बर्मन ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया और दोनों आरोपी अभियोक्त्री को मोटरसाईकिल से कटनी रेल्वे स्टेशन लेकर आये और दिनांक 22.06.2019 को कटनी से पुणे ले गये तथा अभियोक्त्री को आरोपी राजू ठाकुर के घर में दिनांक 24.06.2019 को छोड़ दिये और वापस अपने गांव आ गये। आरोपी राजू ठाकुर ने भी पूना में अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया एवं अभियोक्त्री को घर में बंद कर मारपीट की। आरोपी राजू ठाकुर अभियोक्त्री को घर में बंद कर अपने गांव आ गया और इसके बाद अपनी पत्नी रोशनी (आरोपिया) के साथ पुणे पहुंच गया । आरोपी राजू एवं उसकी पत्नी ने अभियोक्त्री के साथ मारपीट की एवं अभियोक्त्री को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और बांधकर रखते थे। एक दिन उनके पड़ोसी ने आरोपी राजू एवं उसकी पत्नी को अभियोक्त्री को मारते हुये देख लिया। तत्पश्चात पडो़सी एवं आरोपी राजू ठाकुर के साले की मदद से अभियोक्त्री पुणे रेल्वे स्टेशन पहुंची जहां पर उसने अपने पिता एवं कैमोर पुलिस को घटना की जानकारी दी। उक्त मामले में कार्यवाही करते हुये थाना कैमोर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला कटनी द्वारा आरोपीगणों उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि 12000/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अभियोक्त्री को प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया गया।